बागेश्वर:कोतवाली पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को भगा कर शादी करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार

ख़बर शेयर करें

दिनांक 23.06.2022 को आगन्तुक ने उपस्थित थाना आकर खुद की पुत्री उम्र 17 वर्ष, जो दिनांक 22.06.2022 को हमारी अनुपस्थिति में घर से कहीं चली गई है जो अभी तक घर नही आयी है। परिजनों द्वारा अपने स्तर से काफी तलाश करने पर भी नहीं मिलने पर गुमशुदा की तलाश हेतु प्रार्थना पत्र दिया । जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर FIR No- 52/22 धारा 365 भादवि पंजीकृत किया गया । अभियोग पंजीकृत कर मामले पर त्वरित संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक, बागेश्वर के निर्देशन में एवं पुलिस उपाधीक्षक, बागेश्वर शिवराज सिंह राणा के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली द्वारा पुलिस टीम को गुमशुदा की तलाश हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये । पुलिस टीम द्वारा सुरागरसी- पतारसी करते हुए गुमशुदा को अभियुक्त के घर से बरामद किया गया ।

दौराने विवेचना पीड़िता के बयानों के आधार पर अभियोग में धारा 365 भादवि का लोप कर धारा 376(2)(N)भादवि व 5 ठ/6 पोक्सो अधि0 व 09/10 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की बढोत्तरी की गयी । अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्त प्रमोद कुमार पुत्र फकीर राम निवासी देवल विछराल रावतसेरा, थाना काण्डा, जिला बागेश्वर, उम्र 28 वर्ष का नाम प्रकाश में आया । अभियुक्त द्वारा नाबालिक को भगा ले जाने एवं पीड़िता का नाबालिक होना जानते हुए उससे शादी करने पर कोतवाली पुलिस द्वारा दिनाँक: 19.08.22 को गोमती पुल टैक्सी स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त को आज दिनांक 20.08.2022 को आवश्यक कार्यवाही करते हुए मान0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

पुलिस टीम का विवरण-

  1. उपनिरीक्षक निधि शर्मा (विवेचक)
  2. का० नरेंद्र गोस्वामी। मीडिया सैल
Ad Ad