बागेश्वर: सार्वजनिक स्थलों, प्रतिष्ठानों अथवा घर के बाहर अनिवार्य रूप से मॉस्क प्रयोग अनिवार्य,सार्वजनिक स्थानों में थूकना भी प्रतिबंधित,500से1000 तक जुर्माना
बागेश्वर वैश्विक महामारी कोविड-19 से संक्रमित प्रकरणों में आ रही वृद्धि को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी विनीत कुमार ने इसके प्रभावी रोकथाम के दृष्टिगत जनपद अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के लिए पूर्व की भॉति सार्वजनिक स्थलों, प्रतिष्ठानों अथवा घर के बाहर अनिवार्य रूप से मॉस्क, गम्छा, रूमाल या दुपट्टा/स्कार्फ पहनने के साथ-साथ सार्वजनकि स्थानों पर थूकना, आदि प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा उल्लघंन किये जाने पर उसके विरूद्ध उत्तराखंड राज्य महामारी कोविड-19 प्रदत्त व्यवस्थानुसार दण्डनीय अपराध होने की दशा में अर्थदण्ड के रूप मे 500 से 1000 तक जुर्माने के रूप में वसूल किया जायेगा।