बागेश्वर:(बिग न्यूज) रेट्रो साइलेंसर, प्रेशर हार्न , रैस ड्राइविंग व स्टन्ट करने वाले बाईक चालको पर बागेश्वर पुलिस का चलेगा हन्टर

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MV ACT के अन्तर्गत रेट्रो साइलेंसर लगाने वाले मेकेनिको के विरुद्ध हैं कार्यवाही का प्रावधान,

रेट्रो साइलेंसर लगाने /वाहन को माडिफाई करने पर एक साल तक की सजा व 01 लाख तक जुर्माने का हैं प्रावधान।

रेट्रो साइलेंसर लगाये गये वाहनो के चालको के विरुद्ध चलाया जायेगा विशेष चेंकिग अभियान

चन्द्रशेखर घोडके,पुलिस अधीक्षक बागेश्वर

पुलिस अधीक्षक बागेश्वर श्री चन्द्रशेखर घोडके द्वारा समस्त थाना/चौंकी प्रभारियों/ प्रभारी यातायात को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत वाहनों में रेट्रो साइलेंसर लगाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाने व जानलेवा स्टंटबाजों के विरुद्ध विशेष चैकिंग अभियान चलाकर चालको के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया हैं ।
जिसके क्रम में दिनॉक-28/09/2025 को जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत आँटो मोबाईल दुकानदारो व मेकेनिको के साथ गोष्ठी का आयोजन किया गया। सभी मोटर आँटो मोबाईल दुकानदारो व मोटर मैकेनिकों को रेट्रो व मोडिफाइड साइलेंसर एवं दोषपूर्ण नंबर प्लेट , हाईबीम लाइट एवं प्रेशर हॉर्न के उपयोग के संबंध में नियमों की जानकारी देते हुए जागरूक किया गया । हिदायत दी गयी कि किसी भी दोपहिया मोटरसाइकिल का रेट्रो साइलेंसर मोडिफाई नहीं करेंगे अगर किसी भी मोटरसाइकिल का रेट्रो साइलेंसर मोडिफाई किया गया तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

साथ ही उपस्थित को रेट्रो साइलेंसर, प्रेशर हार्न वाहनों में लगाने पर मैकेनिकों व दुकान स्वामी के विरुद्ध एमवीएक्ट में 01 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान से अवगत कराते हुए मोटर वाहन अधिनियम का पुर्ण पालन करने के निर्देश दिये गये।

जनपद बागेश्वर पुलिस की बागेश्वर की जनता से अपील है कि वह अपने वाहनों में रेट्रो साइलेंसर, प्रेशर हार्न न लगवाये व वाहन को माडिफाई करने से बचे ।

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