बागेश्वर: यहां पंचायत उपचुनाव के लिए आचार संहिता हुई लागू, 5 अक्टूबर को होगा मतदान

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बागेश्वर। जिले की त्रिस्तरीय पंचायतों में विभिन्न रिक्त चल रहे पदों पर उपचुनाव होगा। जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड देहरादून की अधिसूचना के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों के ग्राम प्रधान,पंचायत सदस्य, सदस्य क्षेत्र पंचायत तथा सदस्य जिला पंचायत के रिक्त पदों/स्थानों पर उप निर्वाचन कराये जाने हेतु समय सारिणी निर्धारित की गई है।उन्होंने बताया कि रिक्त पदों के लिए 20, 21 सितम्बर, 2023 को पूर्वान्ह् 10ः00 बजे से अपरान्ह् 05ः00 बजे तक आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे । 22 सितम्बर को प्रातः 10ः00 बजे से कार्य समाप्ति तक नामांकन पत्रों की जॉच की जायेगी। 23 सितम्बर को प्रातः 10ः00 बजे से अपरान्ह् 03ः00 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे । दिनॉंक 24 सितम्बर, 2023 को प्रातः 10ः00 बजे से कार्य समाप्ति तक निर्वाचन प्रतीक का आवंटन किया जायेगा। 05 अक्टूबर को प्रातः 08ः00 बजे से अपरान्ह् 05ः00 बजे तक मतदान होगा तथा 07 अक्टूबर को प्रातः 08 बजे से कार्य समाप्ति तक मतगणना की जायेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि इस दौरान आचार संहिता उन्हीं पंचायतों में लागू रहेगी जो पंचायतें उपचुनाव के दायरे में आएंगी।
जिले की इन सीटों पर होगा उपचुनाव
क्षेत्र पंचायत सदस्य – शामा और रेखाडी

जिला पंचायत सदस्य- शामा

ग्राम प्रधान क्षेत्र -अनर्सा (बागेश्वर) और हरकोट (कपकोट

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