बागेश्वर: प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा उत्तरायणी मेले में इन 8बिंदुओं में कार्य करने को लेकर उपजिलाधिकारी के माध्यम से डीएम को दिया ज्ञापन,देखिए ये बिंदु क्या हैं?

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बागेश्वर में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा उपजिलाधिकारी बागेश्वर के माध्यम से जिलाधिकारी बागेश्वर को उत्तरायणी मेला 2023 से संबंधित ज्ञापन दिया गया है। व्यापार संघ बागेश्वर का कहना है कि
विगत 3 साल से कोरोना के चलते उत्तरायणी मेला आयोजित नही किया जा रहा था। परन्तु पुनः भारत सरकार के अनुसार कोरोना की दस्तक देश व राज्य में बड़ने लगी है। जिसको देखते हुए निम्न बिंदुओं पर कार्य करनें की जरूरत है।

1.सभी बाहर से आने वाले नागरिकों के लिए पुलिस चौकियों(बॉडर) पर कोरोना टेस्टिंग की जाए व उन्हे 15 दिन के लिए स्वास्थ विभाग द्वारा निगरानी में रखा जाए।

2. मेले की समय सीमा 14 जनवरी से 24 जनवरी की गई है जिसको देखते हुए कोरोना फैलने का खतरा बड़ सकता है इसलिए समय सीमा को सीमित किया जाए।

3. नगर में चिन्हित आवारा
असामाजिक तत्वों को मेला अवधि तक जिला बदर किया जाए। ताकि इस बार की दुर्गा पूजा, रामलीला व दीपावली की तरह नगर में असामाजिक तत्वों द्वारा को जा रही लड़ाई व मारपीट करने वालो पर अंकुश लग सके व मेले में शांति व्यवस्था बनी रहे।

4. बाहर के आने वाले व्यापारियों का सत्यापन सही तरह से हो और उन्हे सिर्फ मेले अवधि में ही नगर में दुकान या फड़ लगाने की अनुमति दी जाए।

5. उत्तरायणी मेले में बाहरी व्यापारियों को दुकानें किराए में देने से 2 दिन पहले स्थानीय व्यापारियों के लिए दुकानें लेने का मौका दिया जाए व स्थानीय व्यापारियों के लिए दुकानों का किराया भी नूतन किया जाए। जिसकी सूचना लिखित रूप से नगर व्यापार संघ बागेश्वर की दी जाए।

6. सरयू बगड़ में अंतिम संस्कार करने वाले घाट को पूर्ण रूप से खाली रखा जाए । ताकि वहा अंतिम संस्कार करने वालो को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

7. सरयू बगड़ में साफ सफाई की उचित व्यवस्था व सभी व्यापारियों को कूड़ा रखने के लिए उचित सामग्री दी जाए।

8.झूला पुल को पूर्व की तरह एक साइड से खोला जाए ताकि स्थानीय व्यापारियों को व्यापार में नुकसान नहीं उठाना पड़े।

अतः महोदय से निवेदन है कि आगामी कोरोना संक्रमण व अराजकतत्वो द्वारा बड़ती गुण्डागर्दी को देखते हुए प्रशासन द्वारा निम्न 8 बिंदुओं पर सक्त कार्यवाही करने की कृपा करे।
किसी भी प्रकार की अव्ववस्था से कोरोना फैलने की पूर्ण जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी और जिसके लिए व्यापार संघ किसी प्रकार से भी बाजार बंद करने के प्रतिबंधित नही होगा।