बागेश्वर:30 सिंतबर को आयोजित उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा केंद्र में परीक्षा शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए लागू रहेगी धारा 144

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बागेश्वर 30 सिंतबर को आयोजित उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय पाली के दौरान परीक्षा केंद्र विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंडलसेरा एवं विक्टर मोहन जोशी स्मा0 रा0इ0का0 बागेश्वर में परीक्षा शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए धारा 144 लागू रहेगी।

परगना मजिस्टे्रट बागेश्वर हरगिरि ने बताया कि कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र में अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, लाठी डंडा, चाकू, स्टिक, हॉकी, भुजानी, खुखरी, तलवार अथवा अन्य कोई तेज धार वाला शस्त्र, पटाखे, बम, अन्य ज्वलनशील पदार्थ, किसी भी प्रकार का बारुद या बिना बारुद वाला शस्त्र जिनका प्रयोग हिंसा के लिए या जन साधारण को डराने/धमकानें के लिए या कोई अपराध करने के लिए असामाजिक, अवांछनीय, आपराधिक कृत्य भी सम्मिलित है लेकर नही चलेगा और न ही घ्वनि विस्तारक यन्त्र का प्रयोग करेगा। उक्त प्रतिबन्ध ड्यूटी पर कार्यरत पुलिस/अपंग व्यक्तियों तथा धार्मिक चिन्हो के अन्तर्गत आने वाले कृपाण पर लागू नही होगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के जुलुस एवं भाषण घ्वनि विस्तारक यंत्र, उत्तेजनात्मक नारों का न ही प्रयोग करेगा। पॉच या पॉच से अधिक व्यक्ति अनावश्यक विधि विरुद्व एक साथ परीक्षा केन्द्रो के आस-पास जमा नही होंगे।

आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड़ सहायता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

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