BIG NEWS:अब आया इस IAS का पत्र सामने, कुमाऊं और गढ़वाल आयुक्तो क़ो जमकर पढ़ा दिए नियम क़ानून
उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा नियमावली, 2009 के प्रख्यापन के उपरान्त उoप्रo अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा नियमावली, 1944 विधिक रूप से अस्तित्व में नहीं है। उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक ( नायब तहसीलदार) सेवा नियमावली, 2009 में मण्डलायुक्त को नायब तहसीलदार के स्थानान्तरण का प्राधिकार निहित नहीं है। राजस्व नियम संग्रह के पैरा-781 से पैरा-819 वस्तुतः उ0प्र0 अधीनस्थ राजस्व कार्यकारी (नायब तहसीलदार) सेवा नियमावली, 1944 ही है, अस्तुः राजस्व नियम संग्रह का पैरा 815 सम्प्रति विधिक अस्तित्व में नहीं है।
उoप्रo अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक तहसीलदार सेवा नियमावली, 1966 के प्रख्यापन के उपरान्त अधीनस्थ राजस्व शासकीय सेवा (तहसीलदार) नियमावली, 1944 विधिक रूप से अस्तित्व में नहीं है। उ०प्र० अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक तहसीलदार सेवा नियमावली, 1966 के भाग-1, सामान्य के नियम-2 सेवा की प्रास्थिति तथा नियंत्रण के संबंध में प्रतिबंधात्मक संख्या-2 सेवा की प्रास्थिति तथा नियंत्रण के संबंध में प्रतिबंधात्मक रूप से उल्लिखित / निर्वाचन किया गया है कि परिषद पदच्युति, हटाने या पदावतनि को छोडकर स्थानान्तरण करने तैनात करने तथा दण्ड देने के संबंध में अपने किन्हीं कृत्यों तथा अधिकारों को अपने अधीनस्थ किसी प्राधिकारी या प्राधिकारियों को प्रतिनिहित कर सकती है। जिससे स्पष्ट है कि आयुक्तगणों को तहसीलदार के स्थानान्तरण की कोई शक्तियाँ उ०प्र० राजस्व कार्यकारी (तहसीलदार) सेवा नियमावली, 1966 में स्वतः निहित नहीं है।
यद्यपि परिषद द्वारा स्थानान्तरण करने की शक्ति किसी विशेष अवसर पर प्रदान की जाती है, तो वह मात्र उसी उद्देश्य हेतु प्रयोग में लायी जा सकती है, किन्तु स्थानान्तरण, तैनाती एवं दण्ड देने के संबंध में कोई भी सामान्य शक्ति विशेष आदेश द्वारा आयुक्तगणों को प्रदान नहीं की गयी है। राजस्व नियम संग्रह के पैरा-838 से 861 वस्तुतः उ0प्र0 अधीनस्थ राजस्व कार्यकारी (तहसीलदार) सेवा नियमावली, 1944 ही है, अस्तु राजस्व नियम संग्रह का पैरा 858 सम्प्रति विधिक अस्तित्व में नहीं है।
उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा नियमावली, उ०प्र० राजस्व कार्यकारी (तहसीलदार) सेवा नियमावली, 1966 के 2009 तथा विवेचन / परिशीलन से स्पष्ट है कि आयुक्तों को तहसीलदार / नायब तहसीलदार के अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थानान्तरण का कोई प्राधिकार नहीं है, जबकि आयुक्तों द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत अनिवार्य / अनुरोध के आधार पर तहसीलदार / नायब तहसीलदारों का स्थानान्तरण किया जा रहा है।
अस्तु: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड में प्रख्यापित नायब तहसीलदार सेवा नियमावली, 2009, तहसीलदार सेवा नियमावली, 1966 एवं सुसंगत नियमों के अन्तर्गत मण्डलायुक्तों द्वारा नायब तहसीलदार / तहसीलदार का मण्डलान्तर्गत स्थानान्तरण करने के संबंध में प्राधिकारिता एवं सुसगत नियम / आदेश परिषद को दिनांक 05-7-2023 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यदि निर्धारित तिथि तक क्ष प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जायेगा कि इस विषय में आप द्वारा कुछ नहीं कहना है । प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है, व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।