उत्तराखंड : निजी स्कूलों में मनमाने शुल्क का लिया संज्ञान बाल आयोग ने

देहरादून। कुछ नामी निजी स्कूल दाखिला फॉर्म के लिए मनमाना शुल्क वसूल रहे हैं। जिस पर उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को जांच कमेटी गठित करने और रिपोर्ट के आधार पर कठोर कार्रवाई के करने के आदेश दिए हैं।
आयोग अध्यक्ष डॉ. गीता खन्ना ने बताया कि आयोग को उनके सूत्रों से जानकारी मिली है कि शहर के कई निजी स्कूल प्रवेश फॉर्म के लिए मनमानी फीस वसूल रहे हैं, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि दो-तीन हजार रुपये प्रवेश फॉर्म के लिए लेना सरासर मनमानी है। फीस प्रवेश परीक्षा के लिए ली जाती है, लेकिन स्कूल दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा पर प्रतिबंध है।ऐसे में सवाल है कि ये नामी स्कूल इतना शुल्क किस आधार पर वसूल रहे हैं, इनकी जांच आवश्यक है। इनकी है। आयोग ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को लिखे पत्र में अत्यधिक शुल्क वसूलने के मामले में दो नामी स्कूलों का नाम भी लिखा है, जिनके साथ कुछ अन्य स्कूलों में यही मनमानी चलने की बात कही है। इस संबंध में तत्काल जांच कमेटी गठन करने का निर्देश दिया है, जो वसूले गए प्रवेश आवेदन शुल्क और अन्य शुल्क की जानकारी जमा करके आख्या पेश करेगी। जांच के बाद यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो नियमों के अनुसार, उन स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। डॉ. खन्ना ने जांच कमेटी को 10 मार्च 2025 तक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।
बच्चों के शिक्षा के अधिकार का हनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाना जरूरी है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अभिभावकों को अनावश्यक आर्थिक बोझ न उठाना पड़े। – डॉ. गीता खन्ना, अध्यक्ष, बाल अधिकार संरक्षण आयोग

