बागेश्वर: 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान गरुड़, कपकोट क्षेत्र के अंतर्गत परीक्षा केंद्रों में निषेधाज्ञा लागू रहेगी

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बागेश्वर आगामी 15 फरवरी से 4 अप्रैल तक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व 21 फरवरी से 11 मार्च तक उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान गरुड़ क्षेत्र के अंतर्गत परीक्षा केंद्रों में निषेधाज्ञा लागू रहेगी।
परगना मजिस्ट्रेट गरूड़ जितेंद्र वर्मा ने बतया कि निर्धारित केंद्रों में परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए परीक्षा समाप्ति की तिथि तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। बताया कि कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र में अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, लाठी डंडा, चाकू, स्टिक, हॉकी, भुजानी, खुखरी, तलवार अथवा अन्य कोई तेज धार वाला शस्त्र, पटाखे, बम, अन्य ज्वलनशील पदार्थ, किसी भी प्रकार का बारुद या बिना बारुद वाला शस्त्र जिनका प्रयोग हिंसा के लिए या जन साधारण को डराने/धमकानें के लिए या कोई अपराध करने के लिए असामाजिक, अवांछनीय, आपराधिक कृत्य भी सम्मिलित है, लेकर नही चलेगा और न ही ध्वनि विस्तारक यन्त्र का प्रयोग करेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के जुलुस एवं भाषण घ्वनि विस्तारक यंत्र, उत्तेजनात्मक नारों का न ही प्रयोग करेगा। पॉच या पॉच से अधिक व्यक्ति अनावश्यक विधि विरुद्व एक साथ परीक्षा केन्द्रो के आस-पास जमा नही होंगे। वहीं इधर परगना मजिस्ट्रेट कपकोट अनुराग आर्या ने भी
15 फरवरी से 4 अप्रैल तक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान कपकोट क्षेत्र के अंतर्गत परीक्षा केंद्रों में निषेधाज्ञा लागू रखने के आदेश जारी किए है।

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