बागेश्वर:त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की मतगणना के दौरान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत महत्वपूर्ण आदेश जारी,आदेश 31 जुलाई को मतगणना शुरू होने से लेकर कार्य समाप्ति तक प्रभावी रहेगा

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बागेश्वर

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की मतगणना के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से बागेश्वर परगना मजिस्ट्रेट प्रियंका रानी ने सोबन सिंह जीना कैम्पस, बागेश्वर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 31 जुलाई को मतगणना शुरू होने से लेकर कार्य समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।

परगना मजिस्ट्रेट प्रियंका रानी ने बताया कि मतगणना को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के दृष्टिगत यह कदम उठाया गया है। उन्होंने बताया कि मतगणना स्थल पर कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार (जैसे लाठी-डंडा, चाकू, स्टिक, हॉकी, भुजानी, खुखरी, तेज धार वाला शस्त्र), पटाखे, बम, या किसी भी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ लेकर नहीं चलेगा। इसके अतिरिक्त, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल, अपंग व्यक्तियों और धार्मिक चिन्हों के अंतर्गत आने वाले कृपाण आदि पर लागू नहीं होगा। मतगणना स्थल के 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के जुलूस और भाषण की अनुमति नहीं होगी, न ही उत्तेजनात्मक नारों का प्रयोग किया जा सकेगा। मतगणना स्थल के आसपास पांच या इससे अधिक व्यक्ति अनावश्यक या विधि विरुद्ध तरीके से एक साथ जमा नहीं हो सकेंगे। यह प्रतिबंध मतगणना कार्य में लगे कर्मियों, प्रत्याशियों और उनके एजेंटों पर लागू नहीं होगा, बशर्ते उनके पास फोटोयुक्त पास हो। इन आदेशों का उल्लंघन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की निर्धारित धारा के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा। उन्होंने सभी नागरिकों से शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है।

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