बागेश्वर:नाबालिक से छेडखानी व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को थाना कपकोट पुलिस ने किया गिरफ्तार।


दिनांक 04.07.2025 को मुकदमा वादी द्वारा थाना कपकोट मे आकर तहरीर दी की दिनांक 03/07/2025 को उसकी नाबालिग पुत्री को भूपाल सिह कपकोटी व एक अन्य अज्ञात द्वारा अपहरण कर उसके साथ गंभीर अपराध कारित करने व जान से मारने की धमकी दी गई है तहरीर के आधार पर थाना कपकोट में मु0FIR N0 28/2025 U/S 74/75/75/137(2)/351(2) BNS , 7/8 /11/12 पोक्सो एक्ट में पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई घटना की संवेदनशीलता के दृष्टिगत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बागेश्वर के द्वारा अभियोग के सफल निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये दौराने विवेचना विवेचक के द्वारा दिनांक 5/07/25 को पीड़िता का मेडिकल परीक्षण व धारा 164 BNNS में बयान अंकित करवाये गये जिसके आधार पर अभियोग में धारा 376/511 IPC व 9(N)/10 पोक्सो एक्ट की बढोत्तरी कर उसी दिन दिनांक 05/07/25 को अभियुक्त भूपाल सिह कपकोटी पुत्र नारायण सिह निवासी कपकोट उम्र 58 वर्ष को 74/75/75/137(2)/351(2) BNS व 376/511IPC व 7/8 /9(N)/10/11/12 पोक्सो एक्ट में कपकोट से गिरफ्तार किया गया अभियुक्त को मा0 न्यायालय बागेश्वर के समक्ष पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया |
नाम पता गिरफ्तारी अभियुक्त-
भूपाल सिह कपकोटी पुत्र नारायण सिह निवासी कपकोट उम्र 58 वर्ष।



