उत्तराखंड: यहां उच्च न्यायालय के सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध को लागू करने के लिए छावनी परिषद ने की व्यापार मंडल के साथ बैठक
रानीखेत: यहां छावनी परिषद अधिकारियों के साथ हुई नगर व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों की बैठक में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग प्रतिबंधन को लेकर चर्चा हुई। छावनी अधिकारियों ने बताया कि सिंगल यूजर प्लास्टिक का सामान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पूर्णतः प्रतिबंधित है और इसके प्रयोग पर दंड शुल्क और कार्रवाई का प्रावधान है।
परिषद सभागार में हुई बैठक बैठक में छावनी परिषद के स्वच्छता निरीक्षक अजय प्रताप सिंह एवं चन्दन कुमार सौनिक ने व्यापार मंडल पदाधिकारियों को अवगत कराया कि उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सिंगल यूज प्लास्टिक मसलन वूवन बैग, सिलवर फाॅइल लगा कोई भी पैकिंग का सामान, प्लास्टिक के गिलास-प्लेट-चम्मच आदि पूर्णतः प्रतिबंधित हैं, और इसका उल्लंघन करने पर दंड शुल्क और कार्रवाई का प्रावधान है।वहीं व्यापार मण्डल पदाधिकारियों ने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन किया जायेगा परन्तु सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंधन को लेकर व्यवहारिक दिक्कतें सामने आ रही हैं। कहा कि प्रशासन को जागरूकता कार्यक्रम चला कर इस विषय पर व्यापारियों एवं आम जनता को जागरूक करना चाहिए। व्यापारियों और आम जनता को अभी यह समझ नहीं आ रहा कि किस तरह के प्लास्टिक पर बैन है, क्योंकि बाजा़र में बहुत सी चीजों पर प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। आगे कहा कि शासन-प्रशासन को इसके लिए समय देना चाहिए और जागरूकता कार्यक्रम चलाना चाहिए। कहा कि छोटे व्यापारी पर तो जुर्माना इत्यादि लगा दिया जाता है परन्तु जिन कारखानों में इन पाॅलिथिनों को बनाया जाता है मुख्य रूप से उन जगहों पर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि अगर प्लाॅस्टिक बाजार पर आयेगा ही नहीं तो उसका इस्तेमाल भी नहीं होगा। शासन-प्रशासन का इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। व्यापार मण्डल पदाधिकारियों ने व्यापारियों से यह भी आह्वान किया कि व्यापार मण्डल के बिना संज्ञान में लिए किसी भी सरकारी नोटिस पर हस्ताक्षर न करें।बैठक में व्यापर मण्डल के अध्यक्ष मनीष चौधरी, महासचिव संदीप गोयल, उपाध्यक्ष दीपक पंत, महिला उपाध्यक्ष नेहा माहरा, कोषाध्यक्ष भुवन पाण्डे, उपसचिव विनीत चौरसिया, मीडिया प्रभारी सोनू सिद्दीकी आदि उपस्थिति रहे।