उत्तराखंड:इस नियमावली में संशोधन का शासनादेश किया गया जारी

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए प्राधिकृत समितियों की अधिकारिता के संबंध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के अंतर्गत उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिडकी सुगमता एवं अनुज्ञापन नियमावली में संशोधन का शासनादेश जारी किया गया है। अब प्लांट एवं मशीनरी मद में ₹10 करोड़ के स्थान पर ₹50 करोड़ तक के प्रस्ताव जनपद स्तरीय प्राधिकृत समिति एवं ₹10 करोड़ से अधिक के स्थान पर ₹50 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव पर राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति को विचार कर अनुज्ञा/अनुमोदन प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया है।

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