उत्तराखंड- मेयर और पालिकाध्यक्षों के अधिकार छीनने वाला शासनादेश निरस्त

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देहरादून- मेयर और पालिकाध्यक्षों के अधिकार छीनने वाला शासनादेश निरस्त

शहरी विकास अनुभाग ने जारी किया नया आदेश
निकायों की टेंडर कर्मियों से अध्यक्षों को बाहर किये जाने के लिए 2 मई को जारी किये गये शासनादेश को शहरी विकास अनुभाग ने मुख्यमंत्री के आदेश के बाद निरस्त कर नया शासनादेश जारी कर दिया है।
अब पूर्व की तरह टेंडर कमेटियों में निकायों के अध्यक्ष शामिल रहेंगे।
बता दें 2 मई को जारी शासनादेश में शहरी विकास विभाग ने निकायों की टेंडर कमेटी से मेयर और अध्यक्षों को बाहर करने का आदेश दिया था।

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