उत्तराखंड-नहीं हुवा यातायात नियम का पालन तो 6 माह तक लाइसेंस होगा सस्पेंड

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यातायात नियमों का पालन न करना पड़ेगा अब महंगा अगर लगातार दूसरी बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर अब 6 महीने के लिए लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। जबकि तीसरी बार उल्लंघन करने पर अब सीधे 1 साल के लिए लाइसेंस निलंबित होगा। मुख्य सचिव द्वारा परिवहन विभाग को यातायात के नियमों का पालन करने में सख्ती बरतने को कहा है।राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक लेते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि लाइसेंस जारी करते समय ट्रायल टेस्टिंग का वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जाए। साथ ही ट्रायल डाटा भी पोर्टल पर अपलोड किया जाए। मुख्य सचिव ने यातायात पुलिस को मुख्य चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे और स्पीड इंटरसेप्टर लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग को बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले से हेलमेट चार्ज लेते हुए नया हेलमेट देने को कहा गया है इसके साथ ही जुर्माने की कम से कम 50% राशि वसूलने के निर्देश भी दिए गए हैं और सभी जिलाधिकारियों को दुर्घटना से संबंधित लंबित मजिस्ट्रेट जांचों को 2 महीने में पूरा करने को कहा है।

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