उत्तराखंड: अब मिलेगा आउटसोर्स कर्मचारियों को भी पितृत्व व बाल देखभाल अवकाश
देहरादून: प्रदेश के सभी सरकारी विभागों व संस्थाओं में विभागीय व आउटसोर्स के माध्यम से तैनात कार्मिकों को पितृत्व अवकाश, बाल्य देखभाल अवकाश व बाल दत्तक अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें इन तीनों अवकाश के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
सचिव वित्त दिलीप जावलकर द्वारा जारी आदेश के अनुसार पितृत्व अवकाश किसी भी दशा में अस्वीकृत नहीं किया जाएगा। यह अवकाश बच्चे के जन्म की संभावित तिथि से 15 दिन पूर्व अथवा जन्म की तिथि तक लिया जा सकेगा। इसकी अवधि 15 दिन की होगी । अवकाश पर जाने से पहले कार्मिक को आहरित वेतन के बराबर अवकाश वेतन दिया जाएगा। बाल्य देखभाल अवकाश महिला कार्मिकों व एकल पुरुष कार्मिकों को संतान की बीमारी अथवा परीक्षा आदि के लिए एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 15 दिन का दिया जाएगा। यह अवकाश 18 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल के लिए दिया जाएगा। एक कैलेंडर वर्ष में यह अवकाश तीन बार दिया जा सकेगा। यह अवकाश न्यूनतम पांच दिन से कम के लिए स्वीकृत नहीं होगा। यह अवकाश दो बड़े जीवित बच्चों के लिए अनुमन्य होगा। एक वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कार्मिकों को ही यह अवकाश दिया जाएगा।