उत्तराखंड- यहां मॉल और फूड कैफे में आपत्तिजनक हालत में कई जोड़े गिरफ्तार
काशीपुर- काशीपुर में पुलिस टीम और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की संयुक्त टीम के द्वारा एक मॉल में फ़ूड कैफे में छापेमार कार्यवाही की गई, जहां एक कैफे से कई जोड़ों को अपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। इस दौरान पुलिस की कार्यवाही से अन्य कैफे संचालको एवं कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। छापेमार कार्यवाही के दौरान पुलिस टीम को मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। सभी के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।आपको बता दें कि काशीपुर में पुलिस को लगातार शहर स्थित मॉल समेत अन्य स्थानों पर संचालित फ़ूड कैफे में संचालकों द्वारा प्रेमी जोड़ों को प्राईवेसी देकर उन्हें मिलाने व इसके एवज में मोटी रकम लेने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधिकारियों ने इन कैफे संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दे रखे थे। इसी के चलते आज कोतवाली प्रभारी मनोज रतूड़ी, कटोराताल पुलिस चौकी इंचार्ज नवीन बुधानी, महिला एसआई रूबी मौर्या ने भारी पुलिस बल के साथ बाजपुर रोड स्थित प्रिया मॉल नामक एक मॉल में चल रहे बादशाह कैफे में छापामार कार्रवाई करते हुए कैफे से आपत्तिजनक स्थिति में 4 युवक और 4 युवतियो को हिरासत में ले लिया। पुलिस की इस कार्यवाही से मौके पर हड़कंप मच गया।मॉल में चल रहे अन्य कैफों में मौजूद अन्य युवक युवतियां पुलिस को देखकर वहां से खिसक लिए। कार्रवाई की सूचना एंटी ह्यूमन ट्रेफिकिंग प्रभारी बसंती आर्य को दे दी गई, जिसके बाद सूचना पर ह्यूमेन ट्रेफिकिंग यूनिट की टीम मौके पर पहुंची तथा आगे की कार्रवाई की। स्थानीय पुलिस कथा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट टीम के द्वारा की गई संयुक्त कार्यवाही में बादशाह कैफे का संचालक आसिफ उर्फ अयान तथा इलियास के अलावा बागेश्वर के भास्कर जोशी भगतपुर के विशाल कुमार चकरपुर बाजपुर के जावे तथा सोहेल के अलावा चार युवतियो को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम के द्वारा इस दौरान कैफे को भी सीज़ कर दिया गया। पुलिस को इनके पास से 7 मोबाइल, ₹3100 नकद तथा आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद हुई है। इसके पूर्व इसी मॉल के साथ-साथ रतन सिनेमा रोड स्थित एक मॉल के अंदर पुलिस ने छापामार कार्यवाही करते हुए कई प्रेमी जोड़ों को हिरासत में लिया था तथा कैफे संचालकोंके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की गई थी। वहीं आज पुलिस ने सभी के खिलाफ 3/4/6/7 अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम 1956 तथा आईपीसी की धारा 294 के तहत कानूनी कार्रवाई की गयी थी।