SP को रिश्वत देने वालों को 5-5 साल कैद और लगा जुर्माना भी
भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट ने सुनाया फैसला
हल्द्वानी। वर्ष 2019 में बागेश्वर के तत्कालीन एसपी को 20 हजार रुपये की रिश्वत, डायरी और मिठाई का डब्बा देने वाले माइंस कारोबारी और उसके कानूनी सलाहकार को पांच- पांच साल की सजा सुनाई गई।
विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट नीलम रात्रा ने दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।लोक सेवा अभियोजक अधिवक्ता गिरिजा पांडे ने बताया कि नौ जनवरी 2019 को बागेश्वर थाने में कपकोट के रीमा स्थित खड़िया खनन की कटियार माइंस के प्रबंधक मध्य प्रदेश के कटनी जिला स्थित बरवाड़ा निवासी भगवान सिंह, कानूनी सलाहकार बागेश्वर निवासी इंद्र कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था।
मामला भ्रष्टाचार का था और दोनों पर तत्कालीन एसपी बागेश्वर लोकेश्वर सिंह को रिश्वत दिए जाने का आरोप था। उन्होंने यह रिश्वत ओवरलोड खड़िया ट्रकों को पुलिस चेकिंग में बिना रोके निकालने के लिए दी थी। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करते हुए तत्कालीन कोतवाल बागेश्वर तिलक राम वर्मा ने वादी बनकर रिपोर्ट दर्ज कराई।पांच मार्च 2019 को मामले में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। लोक सेवा अभियोजक अधिवक्ता गिरिजा पांडे ने मामले में आरोपियों के खिलाफ आठ गवाह पेश किए। नोटों की गड्डी और मिठाई का डिब्बा बतौर सबूत पेश किया। बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश नीलम रात्रा की कोर्ट ने सजा सुनाई।