बागेश्वर: इस परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रो में धारा 144 रहेगी लागू

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बागेश्वर 14 जुलाई को उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा के दौरान कंट्रीवाइड पब्लिक स्कूल कठायतबाडा, विक्टर मोहन जोशी स्मारक राइका एवं विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंडलसेरा परीक्षा केंद्रो में धारा 144 लागू रहेगी।

परगना मजिस्ट्रेट बागेश्वर मोनिका ने बतया कि निर्धारित केंद्रों में परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए धारा 144 लागू रहेगी। बताया कि कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र में अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, लाठी डंडा, चाकू, स्टिक, हॉकी, भुजानी, खुखरी, तलवार अथवा अन्य कोई तेज धार वाला शस्त्र, पटाखे, बम, अन्य ज्वलनशील पदार्थ, किसी भी प्रकार का बारुद या बिना बारुद वाला शस्त्र जिनका प्रयोग हिंसा के लिए या जन साधारण को डराने/धमकानें के लिए या कोई अपराध करने के लिए असामाजिक, अवांछनीय, आपराधिक कृत्य भी सम्मिलित है, को लेकर नही चलेगा और न ही ध्वनि विस्तारक यन्त्र का प्रयोग करेगा। यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर कार्यरत पुलिस/अपंग व्यक्तियों तथा धार्मिक चिन्हो के अन्तर्गत आने वाले कृपाण पर लागू नही होगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के जुलूस एवं भाषण घ्वनि विस्तारक यंत्र, उत्तेजनात्मक नारों का प्रयोग नहीं करेगा। पॉच या पॉच से अधिक व्यक्ति अनावश्यक विधि विरुद्व एक साथ परीक्षा केन्द्रो के आस-पास जमा नही होंगे।