बागेश्वर: जिला न्यायालय ने एनडीपीएस आरोपी को किया दोषमुक्त

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जिला सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे ने एनडीपीएस आरोपी को दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया है। आरोपी के बंधपत्र छह माह के लिए प्रवत्त रहेंगे।

घटना के अनुसार 16 अक्टूबर 2019 की है। पंचायत चुनाव की बात है तलाई-सूपी निवासी पूर्व फौजी जोध सिंह पुत्र धन सिंह वोट डालकर घर गया। वह गांव में ही दुकान चलाता है। उसी दिन शाम को लगभग साढे सात बजे वह खाना बना रहा था। उसी समय वहां गांव के हयात सिंह दो अज्ञात लोगों को लेकर आया। दुकान खोलने को कहा और तराजू की बात की। कुछ देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई। हयात सिंह वहां से थैला लेकर भाग गया। उसके पीछा करते हुए पुलिस उससे थैला छीन कर उनके दुकान पर ले आई। उसे गाड़ी में बैठा कर बॉबे बैंड लाया गया। 1.551 किलो चरस के साथ मामला दर्ज किया गया। जबकि पुलिस को दुकान से ले जाते समय ग्रामीणों ने उसे देखा था। चार नवंबर 2019 को ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कहा कि जोध सिंह को फंसाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक से जांच की मांग की। जिसे आधार मानते हुए जिला जज ने पूर्व फौजी को दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया। मामले की पैरवी अधिवक्ता हरीश चंद्र जोशी, दिग्विजय जनौटी और हरीश आर्या ने की। उन्होंने बताया कि आरोपी के बंधपत्र छह माह के लिए प्रवत्त रहेंगे।

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