उत्तराखंड:जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा क्षेत्र पंचायत के प्रमुख एवं उप प्रमुखों के सामान्य निर्वाचन-2025 सम्पन्न होने के फलस्वरूप प्रभावी आदर्श आचरण संहिता निष्प्रभावी कर दी गई है


राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोडकर) में जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा क्षेत्र पंचायत के प्रमुख एवं उप प्रमुखों के सामान्य निर्वाचन-2025 सम्पन्न होने के फलस्वरूप दिनांक 07.08.2025 द्वारा प्रभावी आदर्श आचरण संहिता निष्प्रभावी कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।






