बागेश्वर: पोक्सो एक्ट/दुष्कर्म के आरोपीयों को पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के महज कुछ ही घंटों में किया गिरफ्तार ।

ख़बर शेयर करें

दिनांक 16.11.2024 को वादी निवासी लमजिगडा द्वारा थाना कांडा उपस्थित आकर एक किता लिखित प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। जिसमें स्वयं की नाबालिक पुत्री उम्र 17 वर्ष के साथ 1.सुरेंद्र सिंह पुत्र जोगा सिंह निवासी लोहाथल थाना बेरीनाग जनपद पिथौरागढ़ उम्र 27 वर्ष, 2. विक्रम सिंह बफिला उर्फ विक्की बफिला पुत्र सुरेश सिंह निवासी ग्राम बफिला गांव, थाना- कपकोट, जनपद बागेश्वर द्वारा बलात्कार कर जान से मारने की धमकी दी गई। उक्त तहरीर के आधार पर थाना कांडा में FIR No -20/24 धारा 376/ 506 भादवी व 3/4 पोक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया। दौराने विवेचना 3/4 पोक्सो अधिनियम का लोप कर धारा 5(ठ)/6 पोक्सो अधिनियम की बडोत्तरी की गयी। अपराध की गम्भीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय बागेश्वर श्री चन्द्रशेखर घोडके के दिशा निर्देशन में एवं पुलिस उपाधीक्षक बागेश्वर श्री अंकित कंडारी के पर्यवेक्षण में आरोपी की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गये। पुलिस टीम द्वारा तत्पर कार्यवाई करते हुए, दिनांक 17.11.2024 को अभियुक्त 1.सुरेंद्र सिंह पुत्र जोगा सिंह निवासी लोहाथल थाना बेरीनाग, जनपद पिथौरागढ़, 2. विक्रम सिंह बफिला उर्फ विक्की बफिला पुत्र सुरेश सिंह निवासी बफिला गांव थाना कपकोट, जनपद बागेश्वर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

  1. थानाध्यक्ष श्री खुशवंत सिंह।
  2. SI निर्मला पटवाल।
  3. Hc 105 cp मदन सिंह ।
    4.c 15 Apराजकुमार ।
    5.c 05 cp देवेश पांडे।