उत्तराखंड:भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चंपावत विधानसभा उपचुनाव के दृष्टिगत दिए ये कड़े निर्देश?

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भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जनपद चम्पावत की 55 चम्पावत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उप निर्वाचन-2022 को दृष्टिगत रखते हुए कुछ निर्देश दिए गए हैं।
दिनांक 31 मई 2022 को पूर्वान्ह 07 बजे और अपराह्न 06:30 बजे के बीच उप निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।
मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या अन्य किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध रहेगा।