उत्तराखंड:1 अगस्त से यहां पर हॉर्न बजाने पर रहेगा प्रतिबंध

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नैनीताल: पर्यटन नगरी नैनीताल की यातायात व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और पर्यटकों के अनुकूल बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कई अहम फैसले लिए हैं। मंडलायुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शहर में ट्रैफिक सुधार और ध्वनि प्रदूषण कम करने को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

बैठक में तय किया गया कि 1 अगस्त 2026 से नैनीताल की मॉल रोड पर किसी भी वाहन का हॉर्न बजाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। नियम का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आवश्यक आदेश जारी करेंगे।
प्रशासन का कहना है कि मॉल रोड पर बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। ऐसे में अनावश्यक हॉर्न से होने वाला ध्वनि प्रदूषण उनके अनुभव को प्रभावित करता है। इसलिए शहर में शांत और बेहतर वातावरण बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है।

बैठक में नैनीताल झील के आसपास यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए तल्लीताल डांठ से हनुमानगढ़ी बैंड तक पूरे क्षेत्र को प्रभावी नो-पार्किंग जोन बनाने का भी निर्णय लिया गया। पुलिस और परिवहन विभाग को इसका सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अलावा बिना वैध फिटनेस वाले सरकारी और निजी वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। ऐसे वाहन सड़क पर मिलने पर उन्हें सीज करने और नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। निजी वाहनों से अवैध टैक्सी संचालन पर भी संयुक्त अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में रूसी बाईपास को आधुनिक पार्किंग हब के रूप में विकसित करने का भी फैसला लिया गया। यहां शौचालय, पेयजल, बिजली, सीसीटीवी और अन्य आवश्यक सुविधाओं के साथ बड़ी क्षमता वाली पार्किंग तैयार की जाएगी। इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
मंडलायुक्त दीपक रावत ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि उच्च न्यायालय के निर्देशों का समयबद्ध पालन सुनिश्चित किया जाए और नैनीताल की यातायात व्यवस्था को अधिक सुगम, सुरक्षित और पर्यटकों के लिए बेहतर बनाया जाए।

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