आचार संहिता उल्लंघन पर इस तरह कोई भी व्यक्ति कर सकता है शिकायत

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चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की तमाम मामले देखे जाते हैं। अधिकतर मामले राजनीतिक पार्टियों की ओर से ही निर्वाचन आयोग को शिकायत दी जाती है। लेकिन चुनाव पारदर्शिता और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। इसमें जनता भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत निर्वाचन आयोग को दे सकती है। शिकायत करने वाले व्यक्ति की पहचान को गोपनीय रखा जाएगा। साथ ही शिकायत करने के बाद, खास बात यह रहेगी की शिकायत करने के 100 घंटे के भीतर ही निर्वाचन आयोग की ओर से कार्रवाई की जाएगी।चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों की ओर से लोगों के घरों पर बिना पूछे पार्टी के झंडे, उनके दीवारों पर वॉल पेंटिंग या पोस्टर लगा देते हैं। ऐसे में घर के मालिक, छोटा सा काम कर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। क्योंकि अगर कोई राजनीतिक पार्टी किसी के निजी आवास में झंडे या बैनर लगती है तो उसके लिए उसे घर के मालिक से परमिशन लेना होता है। इसके लिए प्रत्याशी या पार्टी की ओर से मकान मालिक से सहमति पत्र लेना होता है और उसे सहमति पत्र को रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा करना होता है। ताकि उसके अनुसार प्रत्याशी के एक्सपेंस में जोड़ा जा सके। लेकिन अगर कोई राजनीतिक पार्टी या प्रत्याशी जबरदस्ती आपके घर में पार्टी का बैनर, वॉल पेंटिंग या पोस्टर लगाया है तो मकान मालिक से सी-विजिल के जरिए संबंधित के खिलाफ शिकायत कर सकता है। इसके लिए बस अपने मोबाइल में भारत चुनाव आयोग की सी-विजिल एप डाउनलोड करना होगा और अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी।इसके अलावा भी जनता रिटर्निंग ऑफिसर या फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को कॉल करके भी शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने टोल फ्री नंबर 180013001950 जारी किया है। अगर टोल फ्री नंबर व्यस्त आ रहा है तो फिर हेल्पलाइन नंबर 0135-2664302, 2664303, 2664304, 2664305, 2664306 पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।