बागेश्वर: जनपद में खनन मानकों के अनुसार ही होगा तथा अवैध खनन पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा-DM अनुराधा पाल
बागेश्वर
जनपद में खनन मानकों के अनुसार ही होगा तथा अवैध खनन पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा, यह बात जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने जिला सभागार में जिला अवैध खनन निरोधक समिति की बैठक लेते हुए कही। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय में ही खनन कार्य किया जायेगा रात्रि में खनन कार्य नहीं होगा, रात्रि में खनन कार्य करने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
जिलाधिकारी ने समिति के सभी सदस्य प्रधानगणों से कहा कि अपने-अपने क्षेत्रों में मार्इन्स में किसी प्रकार की अनियमितता साथ ही नदी-नालों, गाड़-गधेरों, जल स्रोतों, गूलों, पैदल रास्तों में खनन मलुवा डालने पर तुरंत सूचना देने को कहा ताकि संबंधित के खिलाफ तत्काल कार्यवाही की जा सके।
जिलाधिकारी ने कहा कि खनन सत्र प्रारम्भ होने वाला है, बिना तोल के किसी भी खनन वाहन को खनन सामग्री ले जाने की कतर्इ अनुमति नहीं होगी, इसके लिए उन्होंने एआरटीओ को काण्डा, रीमा, कपकोट सड़क मार्ग पर धर्मकांटे वालों से वार्ता करने के निर्देश भी दिये। उन्होंने माइंस में खनन में कार्य करने वाले श्रमिकों का शतप्रतिशत सत्यापन करने के निर्देश पुलिस व राजस्व अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि खनन क्षेत्र में श्रमिकों के लिए आवास, शौचालय, पेयजल, विद्युत व स्वास्थ्य व्यवस्थायें भी खनन स्वामी अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करेंगें।
खनन समिति के सदस्य प्रधानगणों ने गॉव के आवादी क्षेत्र, नदी-नालों, जल स्रोतों, पैदल रास्तों, मंदिर के पास खनन पर प्रतिबंध लगाये जाने के साथ ही अधिकारियों द्वारा खनन क्षेत्रों का भी निरीक्षण करने तथा क्षेत्रवासियों की खनन संबंधित समस्यायें सुनने व उनके समाधान का सुझाव दिया। साथ ही जेसीबी मशीनों से खनन रोकने के साथ ही निर्धारित चिन्हित स्थानों पर भी भण्डार कराने का भी सुझाव दिया। ग्राम प्रधान जगदीश बाफिला ने खनन क्षेत्र के ग्राम सभाओं में खनन न्यास के कार्य विकास खण्ड के माध्यम से कराने व गॉव में ही अथवा वन पंचायत में पौधा रोपण कराने तथा श्रमिकों का सत्यापन कराने व क्षेत्रीय जनता को ही रोजगार देने का सुझाव दिया।