बागेश्वर: लोक सभा के सामान्य निर्वाचन, 2024 हेतु घोषित मतदान तिथि 19 अप्रैल, 2024 को सार्वजनिक अवकाश आदेश जारी

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बागेश्वर
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में लोक सभा के सामान्य निर्वाचन, 2024 हेतु घोषित मतदान तिथि 19 अप्रैल, 2024 (शुक्रवार) को प्रदेश में स्थित समस्त अविरल प्रक्रिया वाले संस्थानों (उद्योगों), समस्त शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, अर्द्ध-निकायों, कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत कार्यरत कारीगरों, मजदूरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों में कार्यरत, मजदूरों हेतु सार्वजनिक अवकाश के साथ प्रदेश के सभी बैंक, कोषागार व उपकोषागार भी बन्द रखने हेतु निर्देशित किया गया है।
आयोग के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल ने मतदान तिथि 19 अप्रैल,2024 (शुक्रवार) को जनपद के समस्त अविरल प्रक्रिया वाले संस्थानों (उद्योगों), समस्त शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, अर्द्ध-निकायों, कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत कार्यरत कारीगरों, मजदूरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों में कार्यरत मजदूरों के लिए सार्वजनिक अवकाश के साथ ही सभी बैंक, कोषागार व उपकोषागार भी बन्द रखने के आदेश जारी किए है।

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