उत्तराखंड में और 1 सप्ताह बढ़ा कोविड कर्फ्यू 31अगस्त तक कि गाइडलाइन जारी

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उत्तराखंड में पूर्व की शर्तों के साथ 1 सप्ताह 31 अगस्त तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू अन्य प्रदेशों से राज्य की सीमा में प्रवेश के लिए कोरोना वैक्सीन की 15 दिन पहले का दोनो डोज का प्रमाण पत्र अनिवार्य रखा गया है।डा. एसएस संधु ने यह आदेश किए हैं। कोरोना कर्फ्यू की यह गाइड लाइन 31 अगस्त सुबह आठ बजे तक के लिए जारी की गई है।अभी भी शादी-ब्याह में शामिल होने वालों की संख्या 50 तक रखी है। लेकिन सरकार ने अभी पूर्व की शर्तों को यथावत लागू रखा है।इसके अलावा बाहरी राज्यों से आने वाले ऐसे व्यक्तियों जिनके अभी तक वैक्सीन के दो डोज नहीं लगे हैं उन्हें 72 घंटें पूर्व की आरटीपीसीआर, ट्रूनेट या एंटीजन जांच नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही प्रवेश की इजाजत मिलेगी व्यापारिक प्रतिष्ठान पूर्व की भांति सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगे, जबकि होटल व रेस्टोरेंट रात बजे तक 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खुलेंगे।

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