देहरादून :(बड़ी न्यूज) इस विभाग की भर्ती विज्ञप्ति जारी

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प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या, रा०इ० का०/रा०बा०इ०का० सीमित विभागीय परीक्षा-2024 हेतु पूर्व में विज्ञापन दिनांक 11.03.2024 प्रकाशित किया गया था, जिसके सापेक्ष दिनांक 29 सितम्बर, 2024 को निर्धारित परीक्षा को शासन के पत्र सं० 238697/XXIV-B-1/2024-32(01)/2018, दिनांक 09.2024 के क्रम में विज्ञप्ति संख्या 127/80/05/डी०ई० (प्रधानाचार्य) (मा०शि०) / सेवा-1/2023-2024, दिनांक 13 सितम्बर 2024 के माध्यम से स्थगित कर दिया गया था। 10.
उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0 1146/XXIV-B-1/2025-32(01)/2022, दिनांक 28 जुलाई, 2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अधिसूचना संख्या-1143/XXIV -B-1/2025-32(01)/2018, दिनांक 28.07.2025 के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (अध्यापन संवर्ग) राजपत्रित सेवा (संशोधन) नियमावली-2025 का प्रख्यापन किया गया है।
उक्त के क्रम में शासन द्वारा पत्र दिनांक 1395/XXIV-B-1/2025-31(01)/2022, दिनांक 04 सितम्बर, 2025 के माध्यम से प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या, रा०३०का०/रा०बा०३० का० सीमित विभागीय परीक्षा हेतु चयन की चयन की कार्यवाही उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (अध्यापन संवर्ग) राजपत्रित सेवा (संशोधन) नियमावली-2022 यथासंशोधित 2025 के आधार पर किये जाने का उल्लेख किया गया है।
तक्रम में आयोग द्वारा अनूपूरक विज्ञापन में उल्लिखित शर्तानुसार पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

यह भी सूच्य है कि पूर्व प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 11.03.2024 के सापेक्ष जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया है. उनका अभ्यर्थन यथावत रहेगा, अर्थात उन अभ्यर्थियों को अनूपूरक विज्ञप्ति के सापेक्ष पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है तथा उन अभ्यर्थियों हेतु विज्ञापन दिनांक 11.03.2024 के क्रम में आयु गणना की विनिश्चायक तिथि तथा अनिवार्य अर्हकारी सेवा हेतु गणना तिथि दिनांक 01.07.2024 ही रहेगी।

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