बागेश्वर: थाना काण्डा क्षेत्रान्तर्गत हो रहे नाबालिग के विवाह की सूचना पर जनपद की संयुक्त टीम द्वारा विवाह को रोका गया साथ ही परिजनों को किया जागरूक।
दिनांकः- 12.12.2024 को सूचना प्राप्त हुई कि कांडा क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिक की शादी होने वाली है,* प्राप्त सूचना से उच्चाधिकारियों को सूचित करते हुए तस्दीक हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही कर *प्रभारी महिला हेल्प लाईन बागेश्वर/ एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट उपनिरीक्षक मीना रावत मय बाल कल्याण समिति, वन स्टॉप सेंटर, चाइल्ड हेल्पलाइन टीम व थाना कांडा पुलिस टीम के साथ उक्त स्थान पर पहुचें तो पता चला कि गॉव में रहने वाले युवक की उम्र 21 वर्ष से कम है।* जन्मतिथि के सम्बन्ध में दस्तावेज चैक किये तो *लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम तथा लड़की की उम्र 18 वर्ष पूर्ण होनी पायी गयी। इस पर पुलिस /वन स्टॉप सेन्टर की टीम और सी0डब्ल्यू0सी0 टीम द्वारा लड़की तथा लड़के के परिजनों की काउंसलिंग करायी गयी* एवं उन्हें बाल विवाह अधिनियम के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया गया। बाद *काउंसलिंग लड़के के पिता द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि वह अपने पुत्र का विवाह 21 वर्ष के उपरान्त ही करेगें तथा वह कानून की जानकारी के अभाव में अपने पुत्र का विवाह कर रहे थे।*
तत्पश्चात प्रभारी महिला हेल्प लाईन बागेश्वर उपनिरीक्षक मीना रावत व संयुक्त टीम द्वारा मौके पर उपस्थित स्थानीय लोगों को बाल विवाह, बाल अपराध, महिला सुरक्षा, चाइल्ड हेल्प लाइन, बाल भिक्षा वृत्ति,मानव तस्करी, साइबर क्राइम, यातायात नियमों, नशा मुक्ति तथा उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न प्रकार के एप जैसे-” “उत्तराखंड पुलिस एप” गौरा शक्ति एप, देवभूमि एप, उत्तराखण्ड ट्रैफिक आई एप के साथ-साथ डॉयल- 112, 1090,1098 साइबर हेल्पलाइन नम्बर- 1930 आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।