उत्तराखंड : अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपियों पर हुआ दोष सिद्ध


अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपियों पर हुआ दोष सिद्ध, कुछ देर बाद एडीजी कोर्ट सुनाएगा अपना फैसला।
कोटद्वार- अंकिता भंडारी हत्या मामले में तीनों आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को कोटद्वार की एडीजे न्यायालय ने दोषी करार दिया है। तीनों आरोपियों के खिलाफ सजा का ऐलान अभी होना बाकी है।मामले की सुनवाई के दौरान पूरे कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील किया गया था 200 मीटर के दायरे में किसी भी व्यक्ति को आने की इजाजत नहीं दी गई।
उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में करीब दो साल और आठ महीने तक चली सुनवाई के बाद फैसला आ गया है। तीनों गुनाहगारों को दोषी करार दे दिया गया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों पुलकित आर्य,उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। आरोपियों पर 302, 201, 354, धाराओं में दोष सिद्ध हुआ है। थोड़ी देर में सज़ा का एलान होना है।
अंकिता के पिता की आंखों में उनकी बेटी को खोने का गम साफ झलक रहा था। फैसले से ठीक पहले उन्होंने कहा था कि उन्होंने मेरी बेटी को मारा है. इस मामले में उत्तराखंड के लोगों ने उनके साथ दिया है, उसके लिए वह हाथ जोड़कर सभी का अभिनंदन करते हैं. अंकिता की मां ने कहा था कि उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि उनकी बेटी को न्याय मिलेगा।
तीन साल पुराने इस केस में उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश की नजरें कोर्ट के इस फैसले का इंतजार कर रही थीं. सुनवाई के दौरान सुरक्षा के मद्देनज़र कोर्ट परिसर के 200 मीटर के दायरे को पुलिस ने सील कर दिया गया. सिर्फ वकील, केस से जुड़े पक्ष और जरूरी स्टाफ को ही अंदर जाने की अनुमति थी. इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है. कोटद्वार में इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए है। गढ़वाल मंडल के विभिन्न जनपदों से पुलिस फोर्स कोटद्वार बुलाई गई है। अदालत परिसर के बाहर की सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाई गई है।करीब दो साल और आठ महीने तक चली सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से जांच अधिकारी समेत 47 गवाह अदालत में पेश किए गए. हालांकि, एसआईटी ने इस मामले में 97 गवाह बनाए थे, जिनमें से 47 अहम गवाहों को ही अदालत में पेश किया गया. गत 19 मई को अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक अवनीश नेगी की ओर से बचाव पक्ष की बहस का जवाब देकर सुनवाई का सिलसिला समाप्त किया गया था।बताते चलें एसआईटी जांच के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 500 पेज का आरोपपत्र दाखिल किया गया. तीनों हत्यारोपियों रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर आरोप तय होने के बाद 28 मार्च 2023 से अभियोजन पक्ष की गवाही शुरू हुई थी। इस दौरान कोटद्वार स्थित एडीजे कोर्ट में शुक्रवार को आने वाले फैसले को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी,कोर्ट परिसर के बाहर पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है. वहीं, कोर्ट के बाहर भारी पुलिस की तैनाती है।



