उत्तराखंड : वार्षिक स्थानान्तरण को लेकर आई अपडेट

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उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 17 (1) (ख) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण की प्रथम पांच श्रेणियों में स्थानान्तरण हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाने के संबंध में।

कृपया महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून के पत्र संख्याः सेवा-2/1519-20/स्थानान्तरण / 2026-27 दिनांक 10 जुलाई, 2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि विभागीय आवश्यकता के दृष्टिगत स्थानान्तरण सत्र 2026-27 हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17 (1) (ख) के अन्तर्गत श्रेणी (एक) से (पांच) में वर्णित प्राविधानों के आलोक में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण किये जाने हेतु विद्यालयी शिक्षा विभाग को 55 दिवस (आदेश निर्गत होने की तिथि से) का अतिरिक्त समय प्रदान किया गया है। विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत स्थानान्तरण प्रक्रिया को निर्धारित समयावधि के भीतर सम्पादित कराये जाने हेतु श्रीमती बन्दना गर्याल, निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड को विभागीय नोडल अधिकारी नामित किया गया है तथा श्रीमती बन्दना गर्त्याल की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लिए गये निर्णयानुसार स्थानान्तरण हेतु समय सारिणी निश्चित की गयी है।
अतः महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून के उक्त पत्र दिनांक 10 जुलाई. 2026 में प्रदत्त संस्तुति के क्रम में उत्तराखण्ड लोकसेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2026-27 के लिए राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्यो / प्रधानाध्यापकों / प्रवक्ताओं एवं स०अ० एल०टी० से स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17 (1) (ख) के अन्तर्गत अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण की प्रथम पांच श्रेणियों में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र निम्नानुसार दिनांक 17 जुलाई, 2026 से आमंत्रित किये जाते हैं:-

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