उत्तराखंड-(बिग न्यूज) प्रदेश में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक मिड डे मील को लेकर शासन के बड़े निर्देश

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देहरादून- उत्तराखंड में शिक्षा महकमे से आज की बड़ी खबर यह है की विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं को पोषण स्तर के सुधार हेतु विद्यालय स्तर पर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत पका पकाया भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। लिहाजा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने शासन द्वारा जारी एस ओ पी के पालन करते हुए विद्यालयों में मिड डे मील का भोजन इन शर्तों पर दिए जाने के निर्देश जारी किए हैं।भोजनमाताओं या उनके परिवार के सदस्यों के कोविड-19 से संक्रमित न होने / उनके उचित स्वास्थ्य संबंधी स्वंय की घोषणा पत्र प्राप्त किया जायें भोजनमाताओं को विद्यालय में प्रवेश करते हुए हाथो को सैनिटाईज कराने व अच्छी तरह से धुलवाने के उपरान्त प्रवेश दिया जायें। सभी भोजनमाताओं को रसोईघर में मास्क पहनना अनिवार्य होगा और रसोई में किसी भी प्रकार के आभूषणों को पहनने की अनुमति नहीं होगी।प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी०एम० पोषण) योजनान्तर्गत समस्त भोजनमाताओं को कैम्प अथवा समीप के स्वास्थ्य केन्द्रो पर कोविड-19 टीकाकरण लगवाये जाने हेतु निर्देशित किया जाये। सेरसोईघर में प्रयोग किये जाने वाले बर्तनों तथा खाद्यान्न / भोज्य पदार्थों को इस्तेमाल करने पूर्व अच्छी तरह से साफ किया जायेगा।भोजन वितरण से पूर्व बच्चों को पक्तिबद्ध रूप से निर्धारित दूरी का अन्तराल रखते हुए उनके हाथो को साबुन से धुलवाया जायेगा तथा पूर्व निर्धारित स्थान पर उचित दूरी के अनुसार बच्चों को पक्तिबद्ध रूप से बैठाकर भोजन परोसा जायेगा। बच्चों को हाथ धुलवाने के बाद उन्हें किसी कपड़े में पोछने के बजाय हवा में सुखाने के लिए प्रेरित किया जायेगा। भोजन के उपरान्त बच्चों द्वारा पुनः मास्क लगा लिया जायेगा।प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी०एम० पोषण) योजनान्तर्गत भोजन के पूर्व एवं पश्चात हाथ धुलने के समय भी 06 फीट की दूरी का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेंभोजन पकाने की प्रक्रिया में एकत्रित कूड़े को ढक्कनदार डस्टबिन में डाला जाय, पानी निकासी की भी सुदृढ व्यवस्था की जायें, किसी भी स्थिति में पानी एकत्रित नहीं होने दिया जाय धोये गये बर्तनों को धूप में सूखाकर रसोईघर में ही रखा जायें। भोजन पकाने में इस्तेमाल किये गये कपड़े, एप्रन, हैडकवर पोछा आदि को भी साबुन से धोकर धूप में सुखा जायें।ऐसे विद्यालय जहाँ दो पालियों में पठन-पाठन कार्य संचालित किया जा रहा हो, उन विद्य लयों में दोनों पालियों के पात्र छात्र/छात्राओं हेतु एक साथ भोजन ग्रहण करने के लिए निर्धारित समयान्तर्गत विद्यालय द्वारा कोविड-19 का प्रोटोकोल एवं फिजिकल डिस्टेन्सिंग का पालन करते हुए भोजन वितरित कराने की व्यवस्था की जायेगी।

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी०एम० पोषण योजना के निर्वाध रूप से संचालन के दृष्टिगत मध्यान्ह भोजन नियम 2015 में भारत सरकार द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि स्कूल का प्रधानाध्यापक / प्रधानाध्यापिका / प्रधानाचार्य को सशक्त अधिकार होगा कि वह स्कूल में खाद्यान्न पकाने की लागत आदि अस्थायी तौर पर उपलब्ध न होने के मामले में मध्यान्ह भोजन योजना जारी रखने के प्रयोजन के लिए स्कूल में उपलब्ध निधि का उपयोग करे योजनान्तर्गत भोजन के लिए निधियों प्राप्ति होते ही तत्काल स्कूल के खाते में उपयोग की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति कर दी जायेगी, तदनुसार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विद्यलय स्तर पर कार्यवाही करते हुए योजना का संचालन किया जायेगा। 10. प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी०एम० पोषण) योजनान्तर्गत जिला / ब्लाक स्तरीय समितियों के अधिकारियों / सदस्यों द्वारा भी समय-समय पर विद्यालय में योजना संचालन का निरीक्षण करेंगे

उपरोक्तानुसार जनपदों द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देशों का कढाई से अनुपालन सुनिश्चित करते
हुए प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी०एम० पोषण) योजना का निर्वाद्ध रूप से संचालन किया जाय।

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