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एतद्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या-A-2/E-1/PCS/2023-24, दिनाँक 14 मार्च, 2024 द्वारा विज्ञापित उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य (सिविल) प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2024 के अन्तर्गत प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का आयोजन दिनांक 14 जुलाई, 2024 (रविवार) को दो सत्रों में प्रातः 10:00 बजे से मध्याह्न 12:00 बजे तक एवं अपराह 2.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक उत्तराखण्ड राज्य के 13 जनपदों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में किया जाएगा।

2.प्रश्नगत विज्ञापन के अनुक्रम में ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थी जिनके द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्वयं श्रुतलेखक लाने का दावा किया गया है. ऐसे अभ्यर्थी श्रुतलेखक के सम्बन्ध में किये गये दावे के सापेक्ष 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता के लिए विज्ञापन के परिशिष्ट-4 (1) एवं परिशिष्ट-4 (2) तथा ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम है, के लिए परिशिष्ट-5 (1) एवं परिशिष्ट-5 (2) को पूर्णतः भरते हुए श्रुतलेखक की दो आयक्ष फोटो के साथ परिशिष्ट-4 (2) अथवा परिशिष्ट-5(2) में किये गये दावे के आधार पर श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी अंक तालिका/प्रमाण-पत्र किसी भी माध्यम से आयोग कार्यालय में दिनाँक 28 जून, 2024 (शुक्रवार) तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि के पश्चात श्रुतलेखक उपलब्ध कराये जाने से सम्बन्धित किसी भी दिव्यांग अभ्यर्थी के प्रत्यावेदन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा। दिव्यांग अभ्यर्थी उक्त परिशिष्ट आयोग की वेबसाईट psc.uk.gov.in एवं विज्ञापन के परिशिष्ट से डाउनलोड कर सकते हैं।

3.प्रश्नगत परीक्षा के सापेक्ष अपने ऑनलाईन आवेदन में आयोग से श्रुतलेखक उपलब्ध कराने का विकल्प चयनित करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को विज्ञापन के परिशिष्ट-4(1) एवं 5(1) निर्गत प्रमाण पत्र दिनांक 28.06.2024 (शुक्रवार) तक आयोग कार्यालय में डाक अथवा किसी अन्य माध्यम से सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार, पिन-249404 को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों को हरिद्वार में परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जायेगा। ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी परीक्षा की तिथि से 02 दिन पूर्व अर्थात दिनांक 12 जुलाई, 2024

को लोक सेवा आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर श्रुतलेखक से मिल सकते हैं। आयोग द्वारा निर्धारित उक्त तिथि तक वांछित अभिलेख आयोग कार्यालय को उपलब्ध

कराने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को ही आयोग द्वारा श्रुतलेखक अनुमन्य किया जाएगा। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन संबंधी किसी भी अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।