बागेश्वर:50 माइक्रोन से कम का प्लास्टिक पूर्ण होगा प्रतिबंधित,DM ने प्लास्टिक बेचने, उपयोग करने वालों पर जुर्माना लगाने के दिए निर्देश

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जनपद में 50 माइक्रोन से कम का प्लास्टिक पूर्ण प्रतिबंधित होगा, साथ ही प्लास्टिक बेचने, उपयोग करने वालों पर जुर्माना लगाने के निर्देश जिलाधिकारी विनीत कुमार ने दिये।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में 50 माइक्रोन से कम का प्लास्टिक पूर्ण प्रतिबंधित होगा। उन्होंने जनता से अपील की है कि पॉलिथीन स्वास्थ्य व पर्यावरण के लिये बहुत हानिकारक है, इसलिये पॉलिथीन प्लास्टिक का उपयोग न करें। उन्होंने कहा कि जो भी होलसेलर, दुकानदान पॉलिथीन बेच रहे है वे शेष पॉलिथीन को डिस्पोज कर दें। औचक छापेमारी में पॉलिथीन पकड़े जाने पर जुर्माने के साथ ही कार्यवाही भी की जायेगी। उन्होंने राजस्व अधिकारियों, अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिये है कि वे व्यापार मण्डल के साथ बैठक करें व पॉलिथीन न बेचने तथा पॉलिथीन में सामान न देने को कहे। उन्होंने कहा स्कूलों व कार्यालयों में भी प्लास्टिक यूज पूर्ण बंद होगा, इस हेतु सभी अधिकारी अपने-अपने कार्यालयों में आदेश जारी करेंगे तथा विद्यालयों में प्रात: प्रार्थना में बच्चों को पॉलिथीन के दुष्परिणामों को बताते हुये पॉलिथीन उपयोग न करने के निर्देश दिये जाय।
जिलाधिकारी श्री कुमार ने सभी निकायों के अधिशासी अधिकारियों को अपने निकायों में प्लास्टिक मुक्त व सफार्इ कराने के साथ ही सड़क महकमे के अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों के सड़कों के किनारों से प्लास्टिक व कूड़ा साफ कराने के निर्देश भी दिये।बैठक में अपर जिलाधिकारी चन्द्र सिंह इमलाल, प्रभागीय वनाधिकारी हिमांशु बागरी, मुख्य विकास अधिकारी संजय सिंह, उप जिलाधिकारी हरगिरी, जिला विकास अधिकारी संगीता आर्या, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 सुनीता टम्टा, अधिशासी अभियन्ता लोनिवि संजय पाण्डे, राजकुमार, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा रमेश चन्द्रा, अधि0अधि0 नगरपालिका सतीश कुमार आदि मौजूद थे।

 

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