बागेश्वर: (big news) गिरफ्तार हुए बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पवार बिना शर्त जमानत पर रिहा
बागेश्वर पहुंचे बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पवार को आज सुबह बागनाथ मंदिर दर्शन को जाते वक्त पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उन्हें न्यायालय पेश किया गया। जहां से उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।
बागेश्वर विधानसभा उप चुनाव के दौरान सुबह 11:30 बागेश्वर स्थित बागनाथ मंदिर दर्शन को जा रहे बॉबी पवार, कार्तिक उपाध्याय, भूपेंद्र कोरंगा, राम कनवाल, नितिन दत्त को कोतवाली पुलिस द्वारा धारा 147, 188, 186, 171G के तहत गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश किया। जिसके बाद न्यायालय द्वारा उन्हें बिना शर्त जमानत पर रिहा कर दिया।
जमानत मिलने के बाद बॉबी पवार ने कहा कि उन्हें गिरफ्तार कर सरकार अपने भ्रष्टाचार को नहीं छुपा पायेगी। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों के रोजगार की लड़ाई एवं सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ वह अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। कहा कि आज तक उन्होंने भी सिर्फ़ सुना था कि सत्ता में बैठे लोगों द्वारा प्रशासन का दुरुपयोग किया जाता है आज देख भी लिया है। यह पूरा प्रकरण प्रशासन ने सरकार के इशारे पर किया है। आजका यह घटनाक्रम पूरे प्रशासन के मुँह पर तमाचा है कि किस प्रकार से इस सुनियोजित घटना को अंजाम दिया गया और आखिर में हमारी गिरफ़्तारी विफल रही। हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी सरकार से नही है, यह प्रदेश के हज़ारों लाखों युवाओं की लड़ाई है। जिसे हम मिलकर आगे भी लड़ते रहेंगे जब तक हमारी मांग नहीं मानी जायेगी चाहे प्रदेश में किसी की भी सरकार हो। हम लोगों व छात्रों के बुलावे के बाद यहाँ पर आये थे। उन्होंने बताया कि अब वह सबसे पहले बाबा बागनाथ जी के दर्शन करने जायेंगे, क्योंकि सुबह उन्हें रोका गया था। परन्तु अब कोई समस्या नही है। कल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर प्रेस वार्ता की जायेगी।
वहीं उनके वकील हरीश जोशी ने बताया कि कोतवाली पुलिस द्वारा जिन धाराओं के ख़िलाफ़ बॉबी पवार व उनके साथियों को गिरफ़्तार किया था वह उन पर साबित नही होती, इसलिए हमारे द्वारा सर्वप्रथम बॉबी पवार की रिमांड कैंसिल किए जाने आपत्ति दर्ज की गयी। परन्तु रिमांड कैंसिल नही होने के बाद ज़मानत के लिए आवेदन किया गया। पूरा पक्ष न्यायालय के सम्मुख रखने के बाद अंततः उन्हें अनकंडीशनल बेल पर रिहा कर दिया गया। बताया कि माननीय न्यायालय द्वारा इस जमानत पर बॉबी पवार व उनके साथियों पर बागेश्वर में रुकने सम्बंधित किसी प्रकार की कोई शर्त नही रखी गयी है।