बागेश्वर: कोरोना नियमो का कड़ाई से होगा पालन,उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध सख्ती से की जाएगी कार्यवाही सुनिश्चित

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प्रेसनोट बागेश्वर जिलाधिकारी विनीत कुमार ने अवगत कराया है कि मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के आदेश दिनांक 30.11.2021 के द्वारा कोविड-19 के नये वेरिएन्ट (B.1.1.529) ‘Omicron’ जिसे WHO द्वारा Variant of Concem (VOC)घोषित किया गया है तथा जो तेजी से फैलने की क्षमता रखता है, के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा जारी पूर्व आदेशों के क्रम में कतिपय संशोधन किये गये है।जिलाधिकारी ने कहा कि उक्त के क्रम में कार्यालय आदेश दिनांक 19.11.2021 को निम्नानुसार संशोधन किया गया है जिसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 28 नवम्बर, 2021 के प्रावधानों का अनुपालन सभी सम्बन्धितों द्वारा किया जायेगा। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 30 नवम्बर, 2021 के प्रावधानों का अनुपालन सभी सम्बन्धितों द्वारा किया जायेगा। राज्य में टीकाकरण के कार्य में तेजी लाते हुए तथा कोविड संक्रमण की निगरानी एवं नियंत्रण व्यवस्था को सक्रिय तरीके से सभी क्षेत्रों में प्रभावी रूप से लागू किया जायेगा। जनपद के बार्डर चेक पोस्ट/पर्यटक स्थलों एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर Covid Testing randomly किया जायेगा। Covid Test के दौरान Positive पाये जाने वाले व्यक्तियों को तुरन्त कोविड प्रोटोकॉल के तहत चिकित्सा सुविधा प्रदान की जायेगी। सभी सार्वजनिक स्थानों पर COVID Appropriate Behaviour जैसे कि सामाजिक दूरी, मास्क पहनना एवं हाथों को Sanitize करने आदि का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध सख्ती से कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। कोविड-19 के New Variant (B.1.1.529) ‘Omicron’ से बचाव हेतु प्रत्येक जनपद में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जायेगा। जनपद के समस्त महाविद्यालय, समस्त विश्वविद्यालय एवं अन्य सभी शैक्षिक संस्थानों में Covid Test किया जायेगा। Testing के दौरान Positive पाये जाने वाले विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को तत्काल कोविड प्रोटोकॉल के तहत चिकित्सा सुविधा प्रदान की जायेगी। जनपद के समस्त स्वास्थ्य कर्मियों एवं Frontline Workers का Covid Test किया जायेगा। General Directives for COVID-19 Management: जनपद में COVID-19 प्रबंधन के निम्नलिखित निर्देशों का कड़ार्इ से पालन सुनिश्चित किया जायेगा जिसमें सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 6 फिट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान होगा। सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित होगा। कार्यालय द्वारा जारी पूर्व आदेश दिनांक-19.11.2021 को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश दिनांक-30.11.2021 के क्रम में इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। यह आदेश दिनांक-01 दिसम्बर, 2021 से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगा।

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