बागेश्वर: पुलिस अधीक्षक द्वारा 01 जुलाई 2024 से लागू हो रहे नये कानूनों के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु समस्त थाना प्रभारी/प्रभारी यातायात के साथ किया मीटिंग का आयोजन

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आमजन को नये कानूनों की जानकारी देकर जागरूक करने हेतु दिये आवश्यक दिशा-निर्देश।

साथ ही यातायात व्यवस्था/नशा मुक्त अभियान के तहत वृहद स्तर पर कार्यवाही करने हेतु दिये गये सख्त दिशा-निर्देश

आज दिनांकः 28-06-2024 को श्री अक्षय प्रहलाद कोण्डे, पुलिस अधीक्षक बागेश्वर की अध्यक्षता में पुलिस कार्यालय बागेश्वर में मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें जनपद के समस्त थाना प्रभारी/यातायात प्रभारी एवं पुलिस कार्यालय के शाखा प्रभारी मौजूद रहे। महोदय द्वारा बताया गया कि भारत सरकार द्वारा जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए, पूर्व से प्रचलित तीन कानून 1️⃣भारतीय दण्ड संहिता, 2️⃣- भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता व 3️⃣- भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बदलाव कर नये कानून बनाये गये हैं । जिसमें भारतीय दण्ड संहिता को बदलकर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता को बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तथा भारतीय साक्ष्य अधियनियम 1872, को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कर दिया गया है।
✅नये कानून में कुछ धाराओं को हटाकर कुछ नई धाराऐं जोड़ी गयी है ।
✅कई अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है
✅कई अपराधों में सजा की अवधि बढ़ाई गयी है ।
✅महिला सम्बन्धित अपराधों पर सख्त कानून बनाये गये हैं ।
✅डिजिटल रिकार्ड, इलेक्ट्रानिक रिकार्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार्यता दी गयी है ।
✅नया कानून 01 जुलाई 2024 से लागू किया जायेगा ।

उक्त तीनों नये कानूनों की जानकारी आम जनमानस को देने हेतु समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया।

✅साथ ही महोदय द्वारा बताया गया कि भारत सरकार द्वारा IGOT Karmayogi App लॉन्च किया गया है जिसमें नये कानून से सम्बन्धित जानकारी दी गयी है। आम जनता को भी इसके सम्बन्ध में जानकारी देकर जागरुक किया जाय।
इसी क्रम में सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत दिनांकः 01-07-2024 से 31-07-2024 तक सम्पूर्ण जनपद में वाहन चैकिंग अभियान चलाया जायेगा जिसमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाय।
नशा मुक्त अभियान को सफल बनाये जाने हेतु अवैध नशे के विनिष्टीकरण हेतु दिनांकः01-07-2024 से 31-07-2024 तक जनपद स्तर पर एक सघन चैकिंग अभियान चलाते हुए सम्बन्धित के विरुद्व नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

  *मीडिया सैल*

पुलिस कार्यालय बागेश्वर

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