बागेश्वर:जिले के शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर की परिधि में तंबाकू एवं मादक पदार्थो की बिक्री होगी पूरी तरह प्रतिबंधित,बेचने वालों पर होगी ये कार्यवाही

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बागेश्वर जनपद के समस्त शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर की परिधि में तंबाकू एवं मादक पदार्थो की बिक्री पूर्णत: होगी प्रतिबंधित, बेचे जाने पर संबंधित का चालान के साथ ही मुकदमा भी होगा दर्ज।

यह बात जिलाधिकारी विनीत कुमार ने सोमवार को आयोजित मादक द्रव्यों की रोकथाम हेतु गठित जनपद स्तरीय समिति की समीक्षा बैठक के दौरान कही। युवाओं में नशे की प्रवृत्ति को लेकर चिन्तित जिलाधिकारी ने विद्यालयों के 100 मीटर परिधि में तंबाकू एवं मादक पदार्थो की दुकानों की सूची तलब की, यदि दुकान नहीं है तो प्रधानाचार्य इस आशय का प्रमाण पत्र मुख्य शिक्षा अधिकारी को देंगे। उन्होंने मादक पदार्थो के प्रति विद्यालयों व डिग्री कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दियें। जिलाधिकारी श्री कुमार ने कहा कि मादक पदार्थो की बिक्री में संलिप्त व्यक्तियों को चिन्हित कर उन पर पैनी नजर रखी जाए। साथ ही सभी विद्यालयों व डिग्री कॉलेजों में वृहद स्तर पर जागरूकता अभियान चलाते हुए छात्रों की काउंसलिंग करायी जाय तथा नशे के दुष्प्रभाव के बारे में बताते हुए उन्हें नशे से दूर रहने का संदेश दिया जाए। बैठक में मादक पदार्थो के उन्मूलन के संबंध में हैल्प लाईन खोलने का सुझाव रखा गया, ताकि हैल्प लाईन में शिकायतें की जा सकें। उन्होंने मादक पदार्थो के उन्मूलन हेतु परगना स्तर पर कमेटी गठित करने के निर्देश भी दियें। उन्होंने समाज कल्याण अधिकारी को नशा मुक्ति केंद्र का प्रस्ताव तैयार करने को कहा। उन्होंने ब्रेन, इमोशन, सोच और फीलिंग की गहन समझ और मेंटल हेल्थ से पीडित लोगो के ईलाज हेतु साइकेट्रिस्ट व बेहवियर एनालिसिस व काउंसलिंग हेतु साइकोलोजिस्ट कीे तैनात को डिमांड प्रेषित करने के भी निर्देश अपर मुख्य चिकत्साधिकारी को दियें। उन्होंने कहा कि मेडिकल स्टोरों में सिड्यूल-एच दवाओं की बिक्री किसी भी दशा में न हो, इसके लिए ड्रग इंस्पेक्टर निरंतर चैकिंग अभियान चलायें। मादक पदार्थो की तस्करी को रोकने हेतु एंटी ड्रग टास्कफोर्स को सक्रिय किया जाए, इस मुहिम में अपने इंटेलीजेंस ईकाई का मजबूत रखने के निर्देश पुलिस को दियें, यदि कोई व्यक्ति इसमें लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यालयों एवं विद्यालयों में धूम्रपान एवं तंबाकू का सेवन पूर्णत: वर्जित है, जिसकी संबंधित कार्यालयाध्यक्ष निरंतर मानिटरिंग करेंगे तथा कार्यालयों एवं विद्यालयो में धूम्रपान व तंबाकू का सेवन पाये जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे।
बैठक में अपर जिलाधिकारी चन्द्र सिंह इमलाल, पुलिस उपाधीक्षक विपिन पंत, मुख्य शिक्षा अधिकारी जीएस सौन, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 हरीश पोखरिया, समाज कल्याण अधिकारी हेम तिवारी, अध्यक्ष ग्रामीण विज्ञान समिति डीएन काण्डपाल आदि मौजूद रहे।