उत्तराखंड- मुफ्त राशन पात्रता , देखिए पात्रता के लिए नियम-
देहरादून- उत्तराखंड में फ्री राशन लेने वाले अपात्र राशन कार्ड धारको पर जहां शिकंजा कसने की कार्यवाही जारी है। वहीं फ्री राशन को लेकर भी सोशल मीडिया में कई तरह की खबरे प्रसारित हो रही हैं । ऐसे में सरकार ने साफ कर दिया है कि किन लोगों पर सख्ती की जाएगी और कौन लोग इस योजना के हकदार होंगे। शासन ने साफ कहा है कि यदि आपके परिवार के सभी सदस्यों की आमदनी 15 हजार से ज्यादा है, या आपके परिवार का कोई सदस्य सरकारी-प्राइवेट नौकरी में हो या घर में एसी लगा हो तो आप सरकारी सस्ते राशन के पात्र नहीं है।मीडिया रिपोर्टस के अनुसार सरकार ने रविवार को अंत्योदय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के राशन कार्ड के लिए पात्रता पर तस्वीर साफ कर दी है। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने रविवार को विस्तार से राज्य के पात्र अपात्र राशन कार्ड धारकों के मानकों की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि जिस परिवार के सभी सदस्यों की कुल आमदनी 15 हजार रुपये से ज्यादा हो, परिवार में चौपहिया वाहन, एयर कंडीशनर, टैक्टर, ट्रक, कंबाइन, जेसीबी हो, पूर्व सैनिक व अर्द्धसैनिक, रिटायर पेंशन कर्मचारी भी सस्ते राशन के पात्र नहीं होंगे। साथ ही 02 हेक्टेयर सिंचित भूमि व सालाना आमदनी पर आयकर लागू हो तो वह परिवार फ्री राशन लेने का पात्र नहीं होगा बताया जा रहा है कि जो लोग फ्री राशन के मानक पूरे नहीं करते वो 31 मई तक अपने अपने राशन कार्ड सरेंडर कर दें। इसके बाद एफआईआर और रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि उत्तराखंड सरकार ने ‘पात्र को हां और अपात्र को ना’ अभियान के तहत 1 मई से सफेद राशन कार्ड धारकों के लिए फरमान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (सफेद राशन कार्ड) के तहत जिस भी राशन कार्ड धारक की मासिक आय 15 हजार रुपए से ऊपर है, वह अपना राशन कार्ड को तुरंत जिला पूर्ति कार्यालय में जमा कराएं, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।