उत्तराखंड:(विधानसभा चुनाव 2022)प्रत्याशी एवं सभी राजनैतिक पार्टियां प्रत्याशी घोषित करने के उपरांत इन्हे ये अनिवार्य रूप से देना होगा ?
विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को लेकर राजनैतिक पार्टियों की बैठक जिला सभागार में लेते हुए जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कुमार ने कहा कि प्रत्याशी एवं सभी राजनैतिक पार्टियां प्रत्याशी घोषित करने के उपरांत उनकी आपराधिक इतिहास, योग्यता सहित अन्य जानकारियों की सूचना एक राष्ट्रीय सामाचार पत्र व एक स्थानीय सामाचार पत्र में विज्ञापित करने के साथ ही फेसबुक के होम पेज व सोशल मीडिया पर अनिवार्य रूप से देना होगा।
उन्होंने बताया कि यह सूचना फार्म में तीन बार दिनांक 1 से 4 फरवरी, 5 से 8 फरवरी तथा 9 से 12 फरवरी के बीच समाचार पत्रों, टीवी चैनलों एवं अपने सोशल अकाउंट में देना अनिवार्य है, साथ ही राजनैतिक दलों द्वारा ऐसे प्रत्याशी चयन का कारण भी स्पष्ट करना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनैतिक पार्टियों को निर्देश दिये कि कोविड-19 के नवीनतम दिशा निर्देशों का अनुपान करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के नवीनतम गार्इडलार्इन के अनुसार 22 जनवरी, 2022 तक रोड सो, पद यात्रा, सार्इकिल, बार्इक, वाहन रैली, जूलूस पूर्ण तरह प्रतिबन्धित है। राजनैतिक पार्टियॉ/प्रत्याशी इन्डोर बैठकें कर सकते है मगर हाल की क्षमता का 50 प्रतिशत संख्या अनुमन्य होगी या अधिकतम 300 लोग ही अनुमन्य होंगे। बैठक की पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि बैठक में मास्क, सैनिटार्इजर, थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य होगी। नामांकन हेतु प्रत्याशी के साथ 02 लोग ही आरओ कार्यालय में अनुमन्य होंगे। किसी भी प्रकार का प्रचार रात्रि 08 बजे से प्रात: 08 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों को आदर्श आचार संहिता की पूर्ण जानकारी देते हुये अक्षरश: अनुपालन करने के निर्देश दिये।बैठक में पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी चन्द्र सिंह इमलाल, नोडल प्रशिक्षण संजय सिंह, प्रभारी कार्मिक संगीता आर्या, प्रभारी लाजिस्टिक गीतांजलि बंगारी, प्रभारी प्रशिक्षण दीप जोशी, सहायक निर्वाचन अधिकारी रमेश चन्द्र, जिला उपाध्यक्ष भाजपा इन्द्र सिंह फस्र्वाण, कांग्रेस पार्टी बहादुर सिंह बिष्ट, आप बसन्त कुमार, बलवन्त आर्या, लोजपा से मुकेश तिवारी आदि मौजूद थे।